नियोजित शिक्षक को वेतन देने के मामले सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

प्रधान सचिव आर के महाजन के शपथ पत्र के साथ सरकार ने दायर किया अपील

नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के 31 अक्टूबर को हाइ्रकोर्ट के फैसले के बाद भी उनको समान वेतन मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। हार्ईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से विभाग के प्रधानसचिव आर के महाजन के शपथ पत्र के साथ सरकार के अधिवक्ता गोपाल सिंह ने डायरी संख्या 41157/2011 के माध्यम से अपील दायर की। राज्य सरकार के द्वारा दायर अपील याचिका में बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर केविएट फाईल के लिए भी सर्व किया गया है।

नए साल से शुरू होगी सुनवाई

मिली जानकारी के मुताबिक अब इस मामले पर कार्रवाई नये साल में ही होगी क्योंकि शुक्रवार के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है और यह अब नये साल के 4 जनवरी को खुलेगा। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा के बाद बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 3 नवंबर को केविएट फाईल दायर किया गया था। बतातें चलें कि 31 अक्टृबर को पटना हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 8 दिसम्बर 2009 को दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार के सारी दलील को अमान्य करते हुए नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने दिया था एक समान वेतन देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समता के अधिकार प्राप्त है इसलिए एक ही विद्यालय में एक ही तरह का काम कर रहे शिक्षक को दो अलग-अलग वेतनमान देना भेदभाव के समान है जो गलत है ऐसा करने को किसी सरकार को अधिकर प्राप्त नहीं है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की बात करती है तो अधिक व्यय के नाम पर राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है।

राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि व शिक्षाविभाग के अधिकारियो के साथ मिलबैठकर फैसला करना चाहिए : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव।

अपील दायर कर सरकार अनावश्यक व्यय कर रही है सरकार को शिक्षक संघ के साथ बैठकर हल निाकलना चाहिए : केदार पाण्डेय, अध्यक्ष बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ।

Last updated: दिसम्बर 15th, 2017 by Sanjeev Kumar Gandhi

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