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डीसी का बड़ा फैसला, 15 दिनों में क्रशर होंगे बंद:उपायुक्त रामनिवास यादव

साहिबगंज। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में की गई कार्यवाही की जानकारी ली।
इस दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, (दुमका) द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से रिहायशी इलाकों तथा घनी आबादी और सड़क के आसपास संचालित क्रशर को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है।

इस क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित एसडीपीओ, प्रदूषण रेंजर को सात दिनों के भीतर दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही कर क्रशर यूनिट को शिफ्ट कराने का निर्देश दिया।

इस दौरान जिला अंतर्गत संचालित सभी ईंट भट्टों एवं चिमिनियों की जाँच नियमित रूप से करने एवं बाल मजदूर काम ना करें, यह सुनिश्चित कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने ईंट भट्टों और चिमनियों के कागजात की जाँच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया।

बैठक के दौरान पत्थर तुड़ाई हेतु विस्फोटक की जाँच करने एवं विस्फोटक वाहनों का भी जाँच करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी एसडीपीओ एवं डीटीओ को सकरी में हो रहे ओवरलोड वाहनों की जाँच करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। संबंधित थाना प्रभारियों को पूर्व में नाव से अवैध पत्थर ढुलाई कर रहे व्यक्तियों को तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया गया।

इस दौरान टास्क फोर्स द्वारा निर्णय लिया गया खनिज से लदे वाहनों की जाँच नियमित रूप से की जाएगी। पत्थर परिचालन में लगे वाहन मालिकों को तिरपाल से ढँक कर वाहन परिचालन के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी को इसका नियमित रूप से जाँच करने को कहा गया है।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बरहरवा अंचल अंतर्गत कोटलपोखर में अवैध खनन एवं अवैध रूप से संचालित क्रशर की नियमित रूप से जाँच कराई जाएगी, एवं प्रत्येक सप्ताह जाँच प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। क्रशर इकाई संचालन करने के पूर्व भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी को पंचायत द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के ऊपरांत ही भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ पर अवस्थित क्रशर के संचालन से धूल उड़ कर खेतों में आ जाने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद होने के कारण पहाड़ पर संचालित सभी क्रशर को तत्काल बंद करते हुए उन्हें अन्यंत्र जगह शिफ्ट करने हेतु नोटिस निर्गत करने का निर्णय लिया गया एवं नोटिस के ऊपरांत विधिवत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

Last updated: मार्च 9th, 2021 by Sanjay Kumar Dheeraj