Site icon Monday Morning News Network

अनुमंडल दंडाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

आदेश पत्र

मधुपुर -अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमंडल दंडाधिकारी ने संथाली सिमरा के दाग नंबर 444 राखा जंगल प्लॉट पर प्रधान इस्लामिया समेत अन्य लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है ।प्रधान द्वारा उक्त भूमि पर 30 -35 कमरे का मकान बनाकर किराया पर लगाया गया है। साथ ही वर्तमान में इसी जमीन पर करीब 200 फीट लंबा और 4 फीट खड़ा दीवाल दिया जा रहा है।

ग्रामीण मोहम्मद इम्तियाज अंसारी समेत अन्य व्यक्तियों द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए ज़ब्त करने का अनुरोध किया है ,क्योंकि यह भूमि मधुपुर और सारठ अंचल के सीमा पर अवस्थित है ।इसलिए अनुमंडल दंडाधिकारी ने सीओ मधुपुर सारठ को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच उपरांत विवादित स्थल से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का आदेश दिया है।

पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी मधुपुर और थाना प्रभारी को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल महिला ,पुलिस लाठी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया है ।मामले को डीसी व एसपी देवघर को भी अवगत कराया गया है।

Last updated: सितम्बर 10th, 2018 by Ram Jha