न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा आसनसोल नगर निगम : आद्रा रेल मण्डल
बीएनआर मोड़ स्थित रेलवे की जमीन पर निगम बना रही दुकानें
आसनसोल -बर्नपुर और आसनसोल स्टेशन के बीच बीएनआर ब्रिज के निकट रेलवे की भूमि पर आसनसोल नगरनिगम द्वारा अनधिकृत निर्माण को लेकर दक्षिण- पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल द्वारा न्यालय में याचिका डाली गयी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जबतक मामला कोर्ट में है तब तक उक्त स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, लेकिन उक्त स्थान पर निगम प्रशासन द्वारा दर्जनों दुकानें बनाई जा रही है, जिसके अलोक में आद्रा रेल मंडल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आसनसोल के बीएनआर मोड़, रवीन्द्र भवन के विपरीत स्थित वाद के अधीन प्लॉट सं. 759 के संबंध में विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आसनसोल द्वारा हक का वाद सं. 104ए / 2014 (सेलवेल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) में 01.9.2014 को पारित यथास्थिति का आदेश अभी भी लागू है।
कार्य रोकने के लिए निगम प्रशासन से कई बार किया गया अनुरोध
आसनसोल नगरनिगम और पुलिस प्राधिकारियों से कई बार किये गए अनुरोध के बावजूद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए निगम प्रशासन द्वारा कथित निर्माण अब भी जारी है और रेलवे ट्रैक की संरक्षा के लिए खतरनाक है। अंत में 30.11.2017 को विद्वान रेलवे अधिवक्ता एस.के. मुखर्जी (आसनसोल) ने दो याचिकाएं दायर कीं, एक याचिका यथास्थिति आदेश दिनांक 01.9.2014 को बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता मांगते हुए अपराध दंड संहिता की धारा 151 के अंतर्गत तथा दूसरी याचिका 2014 का मूल हकदारी वाद सं. 104ए के अंतर्गत अपराध दंड संहिता की धारा 39 के नियम 7 के अनुसार स्थानीय निरीक्षण करने एवं प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करने के लिए।
डीएम और एसडीओ को सूचित कर दिया गया
विद्वान न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं पर 12.2.2018 को सुनवाई कि गई और न्यायालय द्वारा पुलिस आयुक्त (आसनसोल- दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट) तथा थाना प्रभारी (आसनसोल दक्षिण पुलिस थाना) को निर्देश दिया गया कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगे निर्माण करने का कोई मौका न देते हुए वाद के अधीन भूमि को यथावत रखने में रेलवे की हर तरह से सहायता की जाए ताकि न्यायालय द्वारा पारित सत्यनिष्ठ आदेश की पवित्रता का उल्लंधन न हो और विद्वान न्यायाधीश द्वारा रेलवे को निर्देश दिया गया कि न्यायालय के समक्ष एक सर्वे कमीशन के लिए कार्यवाही करे। विद्वान रेलवे अधिवक्ता के अनुदेश के अनुसार न्यायालय का आदेश दिनांक 12.02.2018 को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस प्राधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित एसडीओ को इस कार्यालय के पत्र संख्या सी / 9 / इनरोलमेंट दिनांक 19.02.2018 के मार्फत संसूचित कर दिया गया है।
इससे पहले ईसीएल लगा चुका है यह आरोप
“असनसोल नगर निगम कर रहा है गैरकानूनी कार्य” – ईसीएल
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