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आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त

एक नजर

आर्थिक भगोड़ों के लिए सख्त हुए क़ानून

इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। अध्यादेश के दायरे में ऐसे आपराधिक मामले आएंगे जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम शामिल है। इस ऑर्डिनेंस के तहत आरोपियों को छह हफ्ते के भीतर भगौड़ा घोषित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आरोप साबित होने के पहले ही ऐसे भगौड़ों की संपत्ति जब्त करने और बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।

संसद में हंगामे के कारण नहीं पास हो सका था विधेयक

ध्यान रहे कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन हंगामे और स्थगन के चलते यह पारित नहीं हो सका था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के विकल्प को चुना है। बता दें कि किसी भी अध्यादेश को लागू करने के बाद सरकार को उससे जुड़ा विधेयक 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता

Last updated: अप्रैल 22nd, 2018 by Ravi kumar Verma